श्रीनगर गढ़वाल।(19.01.2024) को वादी तेजपाल सिंह निवासी डैम कालोनी श्रीनगर ने कोतवाली श्रीनगर पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1.प्रदीप कुमार, 2. बृज मोहन, 3. कुलदीप कुमार 4. गोविन्द प्रसाद 5. मनोज सिंह के द्वारा गुरुद्वारा रोड़ श्रीनगर में फर्जी चिट फंड कम्पनी ‘अतंरिक्षा किसान मित्रा प्रोड्यूसर लिमिटेड कम्पनी’ खोलकर उसमें निवेश कर लोगों की जमा धनराशि पर अधिक ब्याज का प्रलोभन देकर रूपये 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी की है।
इस शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार कोतवाली श्रीनगर में मु0अ0सं0-06/2024, धारा-420, 120 (बी) भा0द0वि, 3 यूपीआईडी एक्ट एवं 3/21(3) बड्स एक्ट पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में 22.03.2024 को अभियुक्त 1.बृज मोहन 2. कुलदीप कुमार 3. मनोज सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था तथा अभियुक्त गोविन्द प्रसाद की किन्ही अन्य कारणों से मृत्यु हो गयी थी और कम्पनी का मुख्य संचालक प्रदीप कुमार मुकदमा दर्ज होने के पश्चात लगातार फरार चल रहा था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा आमजन के साथ हो रही धोखाधड़ी घटना को गम्भीरता से लेते हुये अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। जिसमें पूर्व में 3 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर किया जा चुका था व फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त प्रदीप कुमार की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था लेकिन अभियुक्त शातिर किस्म की होने के कारण लगातार अपने ठिकाने बदल कर गिरफ्तारी से बच रहा था, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25 हजार का ईनाम घोषित किया गया था।
श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा पतारसी-सुरागरसी कर विभिन्न जगहों में दबिश देने के फलस्वरुप उपरोक्त अभियोग में संलिप्त और ईनामी अभियुक्त प्रदीप कुमार को मंगलौर, हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर आवश्यक कार्यवाही वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।