देहरादून। आईएचएम डायरेक्टर के बर्खास्तगी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के डबल बैंच ने सुनाया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विभाग द्वारा आईएचएम के निदेशक डॉ. यशपाल नेगी की सेवा को समाप्त कर उनसे राजस्व वसूली किए जाने की कार्यवाही हेतु ज़िलाधिकारी टिहरी को निर्देशित किया गया !
डॉ. नेगी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने सुनवायी करते हुए 19 जून 2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विभाग गढी कैंट के आदेश संख्या 1072 व 1073 स्थगित कर दिया। माननीय उच्च न्यालय नैनीताल की डबल बेंच में प्रस्तुत याचिका में निदेशक आईएचएम टिहरी की सेवा समाप्त करने के मामले में नेचुरल जस्टिस न होना माना गया और इसे स्थगित कर दिया। साथ ही दस साल के राजस्व वसूली को भी कोर्ट ने गलत मानते हुए इसे भी स्थगित कर दिया।
सूत्रों के अनुसार विभाग के अधिवक्ता द्वारा जांच आख्या प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब ना दिए जाने ओर पेटिशनर डॉ. नेगी को नेचुरल जस्टिस के क्रम में ना तो चार्ज शीट और ना हो so cause नोटिस दिया गया। हाईकोर्ट ने दोनों आदेशों पर स्टे देते हुए विभाग को चार हफ़्तों में जबाव प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकर्ता डॉ नेगी के पक्ष में अधिवक्ता, पूर्व सूचना आयुक्त /पूर्व महाधिवक्ता विनोद नौटियाल हैं।