नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में अवैध बस्ती बसाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया, जिसमें शहर में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण के मामलों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।
कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे उन अधिकारियों की पहचान करें और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो अवैध बस्ती बसाने में लिप्त पाए गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में इस प्रकार के अवैध निर्माण न हों और संबंधित अधिकारियों को उनके कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके।
नैनीताल हाईकोर्ट के इस फैसले का शहरवासियों ने स्वागत किया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, “यह निर्णय लंबे समय से अपेक्षित था। शहर में अवैध निर्माण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी और इस पर लगाम लगाना आवश्यक हो गया था।”
कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अवैध बस्तियों को तुरंत हटाएं और वहां रहने वाले लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करें। साथ ही, अधिकारियों को भी चेतावनी दी गई है कि वे भविष्य में ऐसे किसी भी अवैध कार्य में शामिल न हों।
नैनीताल हाईकोर्ट का यह सख्त फैसला प्रशासन के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस आदेश का पालन किस प्रकार करता है और कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।